POCSO कोर्ट जोधपुर जिला के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने एक विवाहिता से दुष्कर्म करने तथा वीडियो वायरल करने के मामले में एक युवक रुगाराम उर्फ रुगदेव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
पीड़ित ने 22 जून 19 को देचू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, कि वह अपने ससुराल चामू से चार महीने पहले पीहर देड़ा आई। तब घर से खेत में गायों को पानी पिलाने के लिए गई। तब उसके पीछे गांव का ही लड़का रुगाराम पुत्र नैनाराम आया। उसको जबरदस्ती पकड़कर जीप में डालकर खनौडी स्थित खानियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसकी नग्न फोटो और अश्लील क्लिप भी बना दी। उसके साथ दो और जने थे। इसके बाद आरोपी ने वीडियो की धमकी देकर उसके साथ कई बार और दुष्कर्म किया।
उसके बाद वह ससुराल आ गई तो यहां भी वह पीछे आया और दो-तीन बार दुष्कर्म किया। 15 जून 19 को जब वह वापस देड़ा गांव आई तो हाथ में चाकू व तेजाब की बोतल लेकर आरोपी आया और गलत काम करने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। पुलिस ने IPC की धारा 376, 365 व IT एक्ट की धारा 67 व 67 A में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद कुछ और धाराएं जोड़कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया तथा IPC की धारा 376 (2) (N) में 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। पंद्रह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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