राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
क्रमांकः 1323/ न्याय/ 2020/ दिनांक -29 जुलाई, 2020
: आदेश:
(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
विश्व स्वास्थ्य संगठन मा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड -12) संक्रमण को
Pandemic घोषित किया हुआ है।

 गृह विभाग भारत सरकार के आदेश दिनांक 22.08.2020 एवं गृह (ग्रुप -5)
विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 112) गृह -9/ 2010 जयपुर दिनांक 30.06.2000 एवं आदेश
दिनांक 18.07.2020 के तहत समान में अनलॉक -2 लागू है। वर्तमान में कोविड -19 का संक्रमण फैलने की
संभावनाओं के गध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो
सका।
अत: अविभत मावी. (IAS) जिला बतक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहर दण्ड प्रक्रिया
संक्षिा की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशो तक सीकर जिले की
राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधामा लागू कर आदेश देता कि
1. रात्रि 1000 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के
आवागमन पर शत प्रतिवन्ध रहेगा। आपात स्थिति मा अति आवश्यक परिस्थिति होने पर जिला
प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से अनुमति पत्र प्राप्त किया जाकर आवागगन किया जा सकेगा।


मूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सको/ चिकित्सा और पैरा मेडीकल स्टाक पर
लागू नहीं होगा।
2. सभी विधालय/ महाविधालय/ शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन/ विस्टेस
तर्निग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
1. सनी सिनेमा हाल, व्यायाम शालाएं स्वीमिंग पूल, गनोरंजन पार्क, थियटर्स, बार, होटल, रेस्टोरेन्ट और क्लब
जिनको पहले से ही खुला रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.के अलाथा) ऑडिटोरियम एसोम्बली हॉल
और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेगे।
4. रागी सामाजिक, राजनैतिक, खेत मनोरजन, अकादमिक, सास्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य
सभाएँ एव बढ़े सामूहिक आयोजन तथापि
(a) विवाह संबंधी आयोजन आयोजकों पर निम्नलिखित शो कि अधीन होंगे
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(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
2) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
(5) मेहमानों की अधिकतम संख्या 60 से अधिक नहीं होगी।
उपरोक्त शतों में से किसी की भी उत्तधना अपळा है और नियमानुसार गण्डनीय है।
(1) संवेष्टी/ अनिय संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत
पतियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
5.सहरी/ नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी पार्मिक स्थल/ पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान
जहाँ लाकडाउन से पूर्व की अपवि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 60 से अधिक थी.
आम जगता य पदातुओं के लिए बन्द रखेंगे।
रागी सार्वजनिक कार्य स्थलों एवं सावर्जनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना
अनिवार्य होगा।


1. सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक पाक्ति अन्य व्यक्तियों से फीट " दो गज की दूरी बनाये रखेगा।
.. सावर्जनिक स्थलों पर मूकना निविद्ध है और नियमानुसार दण्डनीय है।
सद
T 10.जिले सार्वजनिक सार्वजनिक की सीमाओं स्थानों एवं निजी पर के अन्दर शराब समारोह, पान भीड़ मुटका का एकत्रित आयोजन तम्बाकू नही प्रतिषधित आदि हो इस का हेतु रहेगा सेवन किसी। निषिद्ध भी है प्रकार और नियमानुसार की सभा जुलूस दण्डनीय रैली है।


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