राजस्थान में बुधवार को एक बार फिर राजस्थान की सीमाओं पर यातायात को नियंत्रण करने के आदेश जारी किए गए। 

जिसके बाद अब दूसरे राज्यों से आने-जाने पर पाबंदी कर दी गई है। राज्य से बाहर जाने के लिए पास लेना अनिवार्य होगा। वहीं, आपातकालीन स्थिति होने पर पास की जरुरत नहीं होगी, लेकिन उनके पहचान पर और बाकी कागजों की जांच की जाएगी। 


जिसके लिए सभी टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। वहीं, सीमाओं पर बेरेकेडिंग भी हो गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बाहर जाने वाले लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार राजस्थान के बाहर जाने वाले लोग कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पुलिस आयुक्त, उप आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उप खंड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक और स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी पास प्राप्त किए जा सकते हैं।

एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बनेंगे पास के काउंटर
वहीं, प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी एक काउंटर लगाया जाएगा। जहां सत्यापन के बाद तत्काल पास भी जारी किए जा सकेंगे। जिसके लिए यात्री को प्रस्थान के समय से काफी पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। सभी जगहों पर स्क्रीनिंग पहले निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी।


बुधवार 10 जून को निर्धारित बस, ट्रेन और प्लेन से यात्रा कर रहे लोगों को आज पास की जरुरत नहीं पड़ेगी। आपातकालीन स्थिति (परिवार में मृत्यू, एक्सीडेंट और अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति) में पास की जरुरत नहीं होगी। चैकपोस्ट पर पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कर अनुमति दी जाएगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post