इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 


थड़ी-ठेला व्यापारियों को बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण , अधिसूचना जारी


लॉकडाउन से आर्थिक संकट में फंसे थड़ी-ठेला व्यापारी, वेंडर्स और खोमचा वालों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरू कर दी है। इस योजना में 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी के मिल सकेगा।

वित्त विभाग ने याेजना का परिपत्र जारी कर दिया है, जिसमें पात्रता और ऋण लेने के मापदंडों की जानकारी दी गई है। याेजना के दायरे में हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाले, नल-बिजली की मरम्मत करने वाले और बेरोजगार युवा होंगे। योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोना के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लाई है।

स्वायत्त शासन विभाग शहरी क्षेत्र के अजा, अजजा व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन करेगा। 31 मार्च, 2022 तक योजना में ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह व ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।

ये होंगे पात्र : शहरी निकाय द्वारा जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे। निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है, वे भी पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा व जिनकी मासिक आय 15000 रु. से अधिक नहीं है, वे भी पात्र होंगे।

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