Pm kisan yojana 2021
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य किसानो की आर्थिक हालत में सुधार करना है ताकि वो मशीनरी का उपयोग कर खेती बाड़ी के कामो को सरलता से कर अधिक से अधिक लाभ कमा सके और उनकी रूचि भी कृषि में बनी रही अगर किसान भाई खुशहाल और आर्थिक मज़बूत रहेंगे तो देश की कृषि विकास दर में लाभ होगा। कृषि विकास दर को ऊपर रखने के लिए सेंट्रल की रकार तथा राज्य की सरकार कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानो को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी सीधे उनके खाते में प्रदान करती है।
- यदि कोई किसान ट्रेक्टर खरीदना चाहता है तो वह सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकता है हालांकि उसे आवेदन सम्बन्धी सभी शर्तो को पूरा करना होगा
- ट्रैक्टर ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 60 वर्ष तक हो सकती है।
- आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय भी रखी गयी है जो अलग अलग राज्य द्वारा निर्धारित की गयी है।
- फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का एक हिस्सा है और इसे मिशन मोड में लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योज़ना के लिए योग्यता।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने के लिए जमीन के कागजात आवेदनकर्ता के नाम पर होने जरुरी है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होगा की कही उसने पिछले 7 सालों में किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं लिया है।
इस योजन PM Kisan Tractor Yojana में आवेदक के पास बैंक अकाउंट (Bank Account) व् आधार कार्ड(Adhar Card) जरुरी है।
PM Kisan Tractor Yojana Registration के लिए जरुरी दस्तावेज।
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ज़मीन के कागज़ात/भूमि का दस्तावेजी प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण – /पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Kisan Tractor Yojana 2021 Online apply
Kisan Tractor Yojana 2021 में आवेदन या तो CSC डिजिटल सेवा सेंटर या जन सेवा केंद्र से या ऑनलाइन किये जा सकते है इसके लिए आपको ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते है।
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