काेराेना काे लेकर जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक आयोजन 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कार्यक्रम का प्लान जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित में सूचना देनी होगी।
आयोजनकर्ता बंद स्थानों पर हॉल क्षमता 50 प्रतिशत तक तथा अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में 200 व्यक्ति व अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के आने की अनुमति हाेगी। इन प्रतिबंधाें से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सावर्जनिक कार्यालय, विद्यालय एवं महाविद्यालय, परीक्षा कक्ष काे मुक्त रखा है।

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