मंगलवार को पोस्को कोर्ट द्वारा 24 मार्च 2015 के दुष्कर्म मामले में दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जिसमें एक निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग बालिका के साथ होटल में कमरा बुक कर दुष्कर्म किया गया था।

 मामले में पीड़िता ने बताया था कि निजी स्कूल का अध्यापक बहला-फुसला कर मोटरसाइकिल से रेवाड़ी ले गया। वहां अपनी पत्नी के नाम होटल में कमरा बुक कर ज्यादती की। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. सीमा अग्रवाल ने अभियुक्त अविश कुमार उर्फ अविनाश को 14 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक यशपालसिंह महला ने बताया कि 24 मार्च 2015 को पीड़िता के पिता ने नीमकाथाना के थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी 23 मार्च 2015 को शाम 4.30 बजे घर से गुम हो गई। वह अपने साथ दो सोने की चूड़ियां, एक सोने का हार, तागड़ी, तीन कड़े, सोने का बोरला, चांदी की पायजेब, नाक के दो कांटे और 15 हजार रुपए नकद लेकर गई है। इसी के साथ वह स्वयं की बैंक की पासबुक, मां का एटीएम कार्ड, स्वयं का आधार कार्ड, मार्कशीट आदि लेकर गई है। पिता ने विद्यालय के शिक्षक अविनाश पर शक जताया था कि उसी ने बच्ची को अगुवा कर गायब किया है।

शादीशुदा शिक्षक ने एग्जाम के दौरान की थी छेड़छाड़
परिवार का आरोप था कि दोषी अविश कुमार उर्फ अविनाश (33) नीमकाथाना की विवेकानंद स्कूल में अध्यापक था। वह पहले से ही शादीशुदा है। जो नाबालिग बालिका को टेस्ट में कम नंबर देता था और पढ़ाई को लेकर डांटता था। मुख्य परीक्षा के दौरान भी बालिका की कॉपी नहीं ली और उसके साथ छेड़खानी करने लगा था। इसकी शिकायत बालिका ने प्रिंसिपल व माता-पिता से की थी। आरोपी अविनाश व उसकी पत्नी का उनके घर आना-जाना था।
अभियुक्त अविनाश कुमार 23 मार्च 2015 की शाम 4.30 बजे पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर गया था। जिसके बाद रेवाड़ी के एक होटल पीड़िता के साथ ज्यादती की गई।

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