प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को पूरी तरह लॉक करने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संक्रमण को देखते हुए जयपुर सहित 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू कर दी है।
अब इन जिलों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया।
5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो पाएंगे
इन शहरों में धारा-144
- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय में धारा-144 रहेगी।
- 5 से अधिक लोगों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।
शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग आ सकेंगे
गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
शिकायतों के समाधान के लिए स्पेशल वार रूम
प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को कोई परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देनी होत तो राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार 21 सितम्बर से शुरू होगी।
इस हेल्पलाइन पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए किये जाएंगे। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वाॅर रूम सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे काम करेंगे। जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी वाॅर रूम के प्रभारी होंगे।
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