- ऑरेंज जोन में निजी गाड़ियों और कैब में पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे, ग्रीन जोन में बसों में 50% यात्रियों को यात्रा की छूट
- ग्रीन जोन में शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खोलने को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ मंंजूरी
- सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। जनता कर्फ्यू को जोड़ लिया जाए तो देश में लॉकडाउन 55 दिन तक रहेगा। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का चौथा पड़ाव रहेगा। लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन छोटी-छोटी राहतें देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रोजमर्रा दी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। ऑरेंज जोन में निजी कार और कैब चलेंगी। जिलों में आवाजाही हो सकेगी। ग्रीन जोन में डिपो से 50 फीसदी बसें चलाई जाएंगी और इनमें 50 फीसदी लोग सफर कर सकेंगे यानी आधी सीटें खाली रहेंगी।
रेड जोन में भी उद्योगों और कंस्ट्रक्शन की मंजूरी है। बैंक और फाइनेंस के अलावा कई सेक्टर्स को काम की मंजूरी है। शॉपिंग मॉल्स छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की मंजूरी है। इससे पहले सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके घरों तक भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर चुकी है। - ये प्रतिबंध सभी जोन में लागू होंगे
- हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
- स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
- किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
- ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
- एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
- प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे और इनमें 33 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी वर्कप्लेस पर नहीं आएंगे।
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