राजस्थान में अब धारा-144 (निषेधाज्ञा) की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 21 अप्रैल तक धारा-144 लागू रहेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने यह आदेश जारी किया है। शुक्रवार को गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए।

धारा-144 लागू होने के बाद अब 4 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ मौजूद होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, किसी तरह की सभा, धरना, जुलूस नहीं हो सकेंगे। इसके लिए पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए थे। अब बढ़ रहे कोरोना के कारण इसे 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।

गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए गृह विभाग ने 21 नवंबर 2020 को धारा-144 लागू करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले पिछले साल भी 18 मार्च को कोरोना के बचाव के लिए प्रदेश में धारा-144 लगा दी गई थी।

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