कन्या विवाह सहयोग योजना

इस योजनान फोरर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की पहली 2 कन्‍या सन्‍तानों के विवाह के लिए ही देय होगी।

अनुदान राशि बुकिंग करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍ताव करना करना, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्रावृत कर भुगतान की व्‍यवस्‍था करेंगे।

कन्या शादी सहयोग योजना के तहत मिलने वाली धनराशि

18 वर्ष के बाद शादी पर: 20000 हजार रुपए

·         दसवीं पास शादी के बाद: 30000 रुपए

·         स्नातक पास के बाद: 40000 रुपए

आवेदन करने का समय

शादी से 1 महीने पहले और 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।

कन्या शादी सहयोग योजना पात्रता

राजस्थान का निवासी हो।

कन्या की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो।

यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्‍या सन्‍तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।

आय प्रमाण पत्र हो

BPL/ अल्प आय/ अनुसूचित जाती/ जन जाती का प्रमाण पत्र हो।

आधार कार्ड

भामाशाह कार्ड

बैंक डायरी

कन्या शादी सहयोग योजना लाभ

 समाज में चल रहे बाल विवाह को रोकना

 गरीब/ विधवा/ असहाय/ BPL परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना।

शिक्षित कन्या की शादी में धन राशि दुगनी देना।

 गरीब परिवारों को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन


कन्या शादी सहयोग योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को शादी के 1 महीने के पहले और शादी के छह महीने के बाद भी आवदेन-पत्र जमा करवा सकते है|


इस योजना का आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय विभाग में जाना होगा और यह भी जिला क्षेत्र अधिकारी को संपर्क करें|


राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन


कन्या शादी सहयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |


वेबसाइट पर क्लिक करने के  बाद आपको कन्या शादी सहयोग योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|


एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरे|


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